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ईद-ए-मिलाद पर DJ लगाने वाले मंडल के पदाधिकारियों को कोर्ट ने सुनायी सजा…!

पुणे : ईद-ए-मिलाद के मौके पर निकाले गए जुलूस में तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) बजाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में तीन लोगों को सजा सुनाई गई है। इनमें मंडल के अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष, सचिव शामिल हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र के मालिक और व्यवसायिक को भी अदालत ने सजा सुनाई है।

पिछले महीने यंग बॉईज यंग सर्कल के अध्यक्ष वाहिद कासिम मणियार, उपाध्यक्ष जावेद मजीद शेख (दोनों रा. लोहियानगर, घोरपड़े पेठ), ध्वनि विस्तारक यंत्र के मालिक और व्यवसायिक प्रकाश कृष्णा असरले (रा. सारडे बुद्रुक, ता. कागल, जि. कोल्हापुर) को सजा सुनाई गई थी।

26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद के मौके पर निकाले गए मिरवणुक में ध्वनिक्षेपक यंत्र का इस्तेमाल करने के बारे में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने आदेश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनिक्षेपक यंत्र के इस्तेमाल को लेकर दिए गए आदेश का उल्लंघन करना कार्रवाई योग्य है इसलिए जुर्माना लगाया जाता है।”

लोहियानगर क्षेत्र में अल मदीना यंग बॉईज सर्कल की ओर से निकाले गए जुलूस में तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। खड़क पुलिस ने ध्वनिक्षेपक यंत्र के आवाज कम करने के बारे में चेतावनी देकर सूचना दी थी। हालांकि, न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर खड़क पुलिस ने मंडल के अध्यक्ष सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, 24 घंटों के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया गया, ऐसी जानकारी परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले ने दी।

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